New Expressways : अगर आपका भी हाईवे के किनारे जमीन है और आप भी उस जमीन पर घर निर्माण करने का सोच रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ रहा है। वही इस खबर के मुताबिक आप सभी को बता दे कि अब हाईवे के किनारे जमीन पर घर नहीं बना सकेंगे। आईए जानते हैं हाईवे के किनारे जमीन पर घर क्यों नहीं बना सकेंगे।
अगर आपका भी हाईवे के किनारे जमीन उपलब्ध है और आप उस जमीन पर घर बनाने का सोच रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ रहा है। वही इस खबर के मुताबिक आप सभी को बता दे कि अब हाईवे की किनारे जमीन पर घर नहीं बना सकेंगे। बता दे कि कई राज्यों में राजमार्गों के किनारे जमीन की खरीद – बिक्री और हाईवे के किनारे जमीन पर घर निर्माण पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। खासकर उन इलाकों में जहां राजमार्गों का विस्तार या निर्माण किया जा रहे हैं।
वही यह कम राजमार्गों के आसपास के क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
New Expressways : हाईवे की किनारे जमीन पर क्यों नहीं बनवा सकते हैं, जानिए रोक का कारण
बता दे की हाईवे की किनारे जमीन पर आप सभी इसलिए घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाईवे को भविष्य में चौड़ाइकरण किए जा सकते हैं। वही भविष्य में हाईवे को चौड़ाईकारण करते वक्त कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसीलिए हाईवे के किनारे जमीन पर घर निर्माण पर रोक लगाया गया है।
यह रोग किन गांव और इलाकों में होगा लागू, जानिए नीचे की लेख में
बता दे कि यह रोक उन गांवों और इलाकों में लागू होंगे जहां नए हाईवे या एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहे हैं। वहीं जहां भविष्य में निर्माण की योजना बनाए जा रहे हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लोक में पूरी जानकारी विस्तार से।
अधिसूचना हुआ जारी
बता दे कि इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है और कुछ जिलों में जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और बंटवारे पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
जानिए नियम
हाईवे के किनारे सड़क के मध्य रेखा से 40 से 45 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माने जाते हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
हाईवे के किनारे की जमीन पर घर बनाने से पहले NOC की आवश्यकता
बता दे की हाईवे के किनारे घर बनाने से पहले सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
हाईवे के किनारे की जमीन पर कितनी फिट की दूरी पर घर बनाना होगा सही, जानिए नीचे की लेख में
बता दे की राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़क के मध्य रेखा से 75 फीट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाना सही होगा।
अस्थाई रोक
यह रोक अस्थाई है और अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
जानिए संक्षेप में
यदि आप हाईवे के किनारे जमीन खरीदने या घर बनाने का योजना बना रहे हैं। तो आपको इस फैसले के बारे में पता होना चाहिए और संबंधित विभाग से संपर्क करके वितरित जानकारी प्राप्त करना चाहिए।